आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना| New रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया योजना 2021

आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना क्या है?

आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना

नमस्कार,

दोस्तों निवेश योजना से संदर्भित मैं एक और नई योजना के बारे में जानकारी लाया हूं जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लागू किया है। इस योजना का नाम है आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 नवंबर को लागू किया है। इस नई योजना में निवेश करने वाले छोटे छोटे निवेशकों और बड़े निवेशको दोनों को बहुत ही फायदा पहुंचने वाला है। उनके लाभ और हित के बारे में यह योजना को लागू किया गया है, ताकि उनको निवेश करने में कोई दिक्कत ना हो। किसी भी प्रकार का समस्या हो उसे इस योजना के माध्यम से निपटारा किया जा सके।

आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना योजना को बैंक या बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी शिकायतों के समाधान प्रणाली से जुड़ी समस्याओं को और बेहतर करने के लिए लागू किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का समाधान बेहतर तरीके से हो सकेगा। इस योजना को केंद्र सरकार ने इसे लागू किया है ताकि एक राष्ट्र में एक ही लोकपाल हो जो सभी समस्याओं का निपटारा कर सके और ग्राहकों को या निवेशकों को इससे सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा। इस सुविधा के कारण ग्राहक बैंक या एनबीएफसीएस आदि के खिलाफ शिकायत दायर कर सकते हैं।

एकीकृत लोकपाल योजना के फायदे

एकीकृत लोकपाल योजना के कारण ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायत दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति यानी स्टेटस जान सकते हैं। अगर किसी कस्टमर ने कोई भी शिकायत बैंक या किसी वित्तीय संस्था के खिलाफ किया हो और वे संस्था उसे शिकायत का निवारण 30 दिनों के अंदर नहीं करती है तो एकीकृत लोकपाल योजना, रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निःशुल्क निवारण प्रदान करेगी।

आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना के गुण और विशेषताएं:-

इस योजना की ज प्रमुख विशेषताएं हैं उसे क्रमवार नीचे दी गई है

  • इस लोकपाल योजना के कारण अलग-अलग लोकपाल कार्यालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया है।
  • इस योजना के कारण शिकायतों को अब केवल “योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत शामिल नहीं” होने के कारण खारिज नहीं किया जाएगा।
  • किसी भी शिकायत करने वाले व्यक्ति को यह पहचान करने की जरूरत नहीं होगी कि उसे किस योजना के तहत लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
  • आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना में आरबीआई के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी कार्यकारी निदेशक, इस योजना के तहत अपीलीय प्राधिकारी होंगे।
  • इस योजना में रेगुलेटेड एंटिटी का प्रतिनिधित्व करने और रेगुलेटेड एंटिटी के खिलाफ ग्राहकों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के महाप्रबंधक के पद पर आसीन प्रधान नोडल अधिकारी या उसके समकक्ष पदों पर आसीन पदाधिकारी की होगी।
  • रेगुलेटेड एंटिटी को इस योजना के अंतर्गत उन मामलों में अपील करने का अधिकार नहीं होगा, जहां लोकपाल ने उसके खिलाफ संतोषजनक और समय पर सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के लिए कोई अवॉर्ड जारी किया हो।

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